Sunday, June 14, 2026
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119 गायों की हत्या के मामले में अदालत का बड़ा फैसला, गैंग्स्टर एक्ट में 25 दोषियों को सात वर्ष कारावास

 119 गायों की हत्या के मामले में अदालत का बड़ा फैसला, गैंग्स्टर एक्ट में 25 दोषियों को सात वर्ष कारावास

उत्तर प्रदेश में 119 गायों की हत्या से जुड़े बेहद संवेदनशील मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को 25 दोषियों को सात–सात वर्ष के कारावास और 15,050–15,050 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायालय गैंग्स्टर एक्ट एवं एडीजे अष्टम चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत ने सुनाया।

मामला दो मई 2005 का है, जब कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अकबरपुर–कमालपुर गांव के जंगल में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। मौके से 119 मृत गायें, 9 जीवित गायें, बड़ी मात्रा में गौवध के अवशेष और उपकरण बरामद किए गए थे।

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इकराम, इरफान पुत्र अहसान, यामीन और सलीम पुत्र हनीफ को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन वरिष्ठ उप निरीक्षक रमेशचंद शर्मा की तहरीर पर 20 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान कुल 30 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।

सभी आरोपितों पर गैंग्स्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान आरोपित हनीफ पुत्र इस्लाम की मृत्यु हो गई, जबकि इब्राहिम, युसूफ, वाजिद और हबीब की पत्रावली अलग कर दी गई।

14 नवंबर को अदालत ने सभी 25 आरोपितों को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। इसके बाद सोमवार को सजा पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने मामले को संगीन मानते हुए कठोर दंड सुनाया।

इस फैसले को गौ–तस्करी और गौवध से जुड़े अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

संपादक

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