जोधपुर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश
किसी भी व्यक्ति के नाम 3 से अधिक सिम कार्ड जारी करने पर बनेगी SOP
जोधपुर हाईकोर्ट ने मोबाइल सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर तीन से अधिक सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए एक स्पष्ट और सख्त SOP (Standard Operating Procedure) तैयार की जानी चाहिए।
अदालत के अनुसार, फर्जी सिम कार्ड और एक व्यक्ति के नाम पर अनलिमिटेड सिम जारी होने से साइबर अपराधों में तेजी आई है। इसलिए एक पारदर्शी और सुरक्षित व्यवस्था बनाना ज़रूरी है, ताकि सिम कार्ड के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लग सके।
हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे सिम जारी करने की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए नई SOP पर विचार करें और ऐसी स्थिति न बनने दें जहां एक व्यक्ति के नाम पर बड़ी संख्या में सिम सक्रिय हों।
यह आदेश साइबर सुरक्षा और नागरिकों की पहचान सुरक्षा के संदर्भ में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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