दुर्घटना बीमा में भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, रेलवे से मांगा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी की बीमा नीति पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब हादसा ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट देखकर नहीं होता, तो बीमा सुविधा में भेदभाव क्यों किया जा रहा है?
जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने रेलवे से स्पष्ट रूप से जवाब मांगा है कि दुर्घटना बीमा कवर सिर्फ ऑनलाइन टिकट वालों तक ही सीमित क्यों है, जबकि काउंटर से टिकट लेने वाले लाखों यात्रियों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जाता।
अदालत ने कहा कि सभी यात्रियों की सुरक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण है और बीमा नीति में ऐसे भेदभाव का कोई औचित्य नहीं है। मामले की अगली सुनवाई में रेलवे को विस्तृत स्पष्टीकरण पेश करना होगा।


