समाजवादी पार्टी के आजम खान और बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को दो-दो पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा | रामपुर कोर्ट का फैसला
समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को उत्तर प्रदेश के रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोहरे पैन कार्ड (Dual PAN Card) रखने के आरोपों में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है और 50,000-50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फैसले के बाद ही कोर्ट परिसर में पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी विवादों में रहा है, और इस फैसला के बाद आजम खान और उनके बेटे की स्थिति और भी नाजुक हो गई है।
यह निर्णय समाज में बड़े नेताओं की जवाबदेही और वित्तीय पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर नए सियासी विमर्श को जन्म दे सकता है। भविष्य में अपील की प्रक्रिया और कानूनी लड़ाई भी तेज़ हो सकती है


