रेल यात्रियों के दुर्घटना बीमा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, ऑनलाइन टिकट वालों तक ही सीमित सुविधा पर सवाल
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रेलवे से यह स्पष्ट करने को कहा है कि दुर्घटना बीमा कवर केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को ही क्यों दिया जाता है, जबकि ऑफलाइन (काउंटर से) टिकट लेने वाले यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में रेलवे से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी यात्रियों को बराबरी से सुरक्षा और अधिकार मिलना चाहिए। अदालत ने रेलवे से विस्तृत जवाब मांगा है कि यह भेदभावपूर्ण नीति क्यों लागू है और इसे सभी पर समान रूप से क्यों नहीं लागू किया जा रहा।
रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए मामले की अगली सुनवाई में रेलवे को ठोस स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
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