जन्म प्रमाण पत्र के नियम बदले
अब आधार कार्ड मान्य दस्तावेज नहीं, संदेहास्पद प्रमाण पत्र होंगे रद्द
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। बढ़ते फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मान्य दस्तावेज की सूची से बाहर कर दिया है।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि अगस्त 2023 में किए गए संशोधन के बाद केवल आधार के आधार पर जारी किए गए सभी संदेहास्पद जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि आधार कार्ड का दुरुपयोग कर कई लोग गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे थे, जिसके चलते यह कदम जरूरी हो गया था।
सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब केवल मान्य और सत्यापित दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएं। अधिकारियों को पुराने रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच करने और फर्जी प्रमाण पत्रों को रद्द करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अब जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए माता-पिता की पहचान, अस्पताल रिकॉर्ड, प्रसूति गृह की जानकारी और अन्य आधिकारिक दस्तावेज अनिवार्य होंगे।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय नागरिकों की पहचान की सुरक्षा और रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके।


