गणेशोत्सव और ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान लेजर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
पुलिस अधीक्षक का आदेश का पालन कीया जाए
रिपोर्टर:- नरसिंग बी बोल्लम रिड पब्लिक न्यूज 24 भारत मिडिया नेटवर्क
चंद्रपुर, डी. 21: गणेशोत्सव एंड ईद-ए-
भविष्य में मिलाद उत्सव मनाया जाएगा। चूँकि इस उत्सव जुलूस में बड़े पैमाने पर लेज़र लाइट का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है, साथ ही जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और कानून-व्यवस्था का प्रश्न भी उठ रहा है। इसलिए जुलूस में लेज़र लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन द्वारा जारी किया गया है।
चंद्रपुर जिले में 27 अगस्त से 9 सितंबर तक गणेशोत्सव और ईद-ए-मिलाद बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। सार्वजनिक गणेश मंडल जिले में अलग-अलग तिथियों पर मूर्ति विसर्जन जुलूस निकालेगा। इसी तरह, ईद-ए-मिलाद के अवसर पर भी जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस में बड़े पैमाने पर लेज़र लाइटों का इस्तेमाल होने की संभावना है।
लेज़र प्रकाश कानून और न्याय के मुद्दे पैदा कर सकता है
अंधेपन, आँखों की विफलता, स्वास्थ्य जोखिम और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत 27 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक गणेशोत्सव और ईद-ए-मिलाद के जुलूस के दौरान लेज़र लाइटों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।