चंद्रपुर जिले मे ओबीसी वर्ग के युवाओं के लिए निगम की विभिन्न ऋण योजनाएं
रिपोर्टर:- नरसिंग बोल्लम आर पब्लिक न्यूज भारत मिडिया नेटवर्क
चंद्रपुर, 12 जून: आम जनता के लिए अन्य पिछड़े क्षेत्र
महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास महामंडल की विभिन्न योजनाएं बहुजन कल्याण विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती हैं।
1 लाख रुपये तक की प्रत्यक्ष ऋण योजना: अन्य पिछड़ा वर्ग
श्रेणी के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार और लघु उद्योग के लिए शून्य ब्याज दर पर 1 लाख रुपये की प्रत्यक्ष ऋण योजना है। इस योजना में आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऋण चुकौती अवधि 4 वर्ष तक है और जो लाभार्थी 2085 रुपये का मूलधन नियमित 48 समान मासिक किस्तों में चुकाते हैं, उन्हें ब्याज नहीं देना होगा। हालांकि, बकाया किस्तों पर 4 प्रतिशत का ब्याज लगेगा। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
शैक्षिक ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना: अन्य पिछड़ा वर्ग
श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राज्य, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध शैक्षिक ऋण राशि पर ब्याज की वापसी।
योजना की प्रकृति: 1. अंतर-राज्यीय और अंतर-देशीय
पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रुपये तक। 2. विदेशी पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 20 लाख रुपये तक।
पात्रता नियम और शर्तें: आवेदक की आयु 17 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए
आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए तथा महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 8 लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदक को 60 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री के दूसरे वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 60 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक का CIBIL क्रेडिट स्कोर 0.1 होना चाहिए (अर्थात उसने पहले कोई ऋण नहीं लिया हो या यह 500 से अधिक होना चाहिए,
प्रक्रिया: यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन है और
जो अभ्यर्थी शैक्षिक ऋण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निगम की वेबसाइट www.msobefdc.org पर जाकर अपना आवेदन भरना चाहिए।
व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना: महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास महामंडल तथा वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास महामंडल द्वारा क्रियान्वित व्यक्तिगत ऋण ब्याज पुनर्भुगतान योजना की ऋण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।
उद्देश्य: महाराष्ट्र राज्य में कृषि से संबंधित और पारंपरिक उद्यमों, छोटे और मध्यम उद्यमों, विनिर्माण, व्यापार और बिक्री सेवा क्षेत्रों आदि व्यवसायों के लिए समाज के जरूरतमंद कुशल व्यक्तियों को ऋण ब्याज वापसी प्रदान करना।
प्रारूप: लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से 15 लाख रुपये तक का ऋण वितरित किया जाएगा। यदि ऋण राशि नियमित रूप से किश्तों में चुकाई जाती है
ब्याज राशि (12 प्रतिशत की सीमा के अंदर), ब्याज वापसी राशि सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के आधार लिंक्ड खाते में हर महीने निगम के माध्यम से बैंक प्रमाणीकरण के अनुसार जमा की जाएगी। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक सीमा 8 लाख रुपये तक है। यह योजना पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है और निगम के वेब पोर्टल www.msobefde.org पर जाकर पंजीकरण और आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।
20 प्रतिशत बीज पूंजी योजना 5 लाख रुपये तक: बीज पूंजी ऋण योजना के तहत, कृषि और संबद्ध व्यवसायों, परिवहन क्षेत्र के साथ-साथ पारंपरिक लघु और सेवा उद्योगों से संबंधित व्यवसायों के लिए निगम द्वारा 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। नवीन व्यवसायों के लिए ऋण स्वीकृति को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थी स्वीकृत ऋण राशि का 5 प्रतिशत, निगम को 20 प्रतिशत और बैंक को 75 प्रतिशत का योगदान देगा। निगम की ऋण राशि पर ब्याज दर 6 प्रतिशत है, जबकि बैंक की ऋण राशि पर बैंक की ब्याज दर लागू होगी। ऋण को 5 साल तक चुकाया जा सकता है। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
इस निगम के माध्यम से अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास महामंडल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चंद्रपुर, फोन क्रमांक 07172-262420 पर संपर्क करने की अपील महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास महामंडल के जिला प्रबंधक ने की है।